
छ. ग.शासन के नियम विरुद्ध एवं अव्यवहारिक आदेश का निजी स्कूल संचालकों द्वारा विरोध , DEO को सौंपा ज्ञापन

सक्ती: वर्तमान कोरोना संक्रमण के दौर में छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक आदेश जारी किया गया जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी निजी स्कूल को छोड़कर शासकीय स्कूल में आना चाहे तो उस विद्यार्थी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ शासन के इसी आदेश का निजी स्कूलों के संचालकों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है ।
निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि यह छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता की धारा 50 का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि बिना बकाया चुकता किए स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा , साथ ही माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश का भी स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें बिना फीस चुकता किए स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के आदेश पर रोक लगाई है।

संचालनालय के उक्त अव्यवहारिक आदेश के विरुद्ध सभी निजी स्कूल संचालकों ने जिलाशिक्षाधिकारी श्रीमती मीता मुखर्जी को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने की मांग की है । उक्त अवसर पर निजी स्कूल संचालक संगठन के प्रतिनिधि मंडल में योगेश साहू , अनिल दरयानी , मुरली चन्द्रम ,विजय लारेंस , टी पी उपाध्याय ,अनीस खान, तथा शैक्षणिक जिला सक्ती के अन्य निजी स्कूल संचालक भी उपस्थित थे ।



