जब जानकारी नहीं होती तभी अधिकारों का हनन होता है – न्यायाधीश बी आर साहू

सक्ती – किसी भी प्रकार की कानूनों की जानकारी नहीं होती तभी अधिकारों का हनन होता है और कानूनी अधिकारों से वंचित हो जाते हैं उक्त विचार 1 मई श्रम दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एवँ तालुका विधिक सेवा समिति के कुशल मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद सक्ती के सभागार में आयोजित विधिक एवँ जागरूकता शिविर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी आर साहू ने कही।

 

श्री साहू ने आगे कहा कि ये देश मे कोई भी निर्माण बिना श्रमवीरों के सम्भव नहीं है। औद्योगिक अधिनियम में श्रमिकों के कार्य करने के घण्टे चिकित्सा सुविधा एवं निर्धारित दर में मजदूरी प्राप्त करने का पात्रता रखता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री चेतना ठाकुर ने श्रमिक दिवस पर आयोजित शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों के सगठनों द्वारा अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की तभी से देश में श्रमिकों के कानून व्यवस्था की गई। औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक के संबधी कानून का कड़ाई से पालन किया जाना तय हुआ, श्रम न्यायालय की स्थापना की गई 1 मई को भले ही श्रमवीरों का सम्मान किया जाता है, भारत के नव निर्माण में इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, इनके कार्य चिलचिलाती धूप हो या बरसता पानी या ठंड इनके मेहनत को देखकर 365 दिन सम्मान किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के पूर्व न्यायधीशों का नगर पालिका परिवार द्वारा स्वागत किया गया जिसमें नगर पालिका परिषद सक्ती सी एम ओ सौरभ तिवारी, नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि आनंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, भाई महबूब, पार्षद रामसजीवन देवांगन, रिक्की सेवक, सुरेश डेन्सिल, अधिवक्ता गिरधर जायसवाल, पिंटू ठाकुर, शयन शुक्ला, नगर पालिका परिषद के सफाई दीदियों की उपस्थिति रही कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता नोटरी गिरधर जायसवाल ने किया।

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