
अज्ञानता के कारण अधिकारों से वंचित हो जाते हैं–बी आर साहू (अपर सत्र न्यायाधीश)
सक्ती : कानून की जानकारी के अभाव में कुछ लोग अधिकारों से वंचित हो जाते हैं जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है उक्त विचार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा ग्राम हरेठी में मनरेगा कार्यस्थल पर आयोजित विधिक एव जागरूकता शिविर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी आर साहू ने कही।

न्यायाधीश श्री साहू ने कहा कि जो वाहन चालक हैं उनके पास आवश्यक एवं वैध दस्तावेज हो तभी गाड़ी चलाएँ, ताकि दुर्घटना होने पर नुकसानी देने में कोई परेशानी न हो, वाहन विक्रय करने पर लिखापढ़ी तक सीमित न रहें परिवहन विभाग से नाम ट्रांसफर करा लें, कई बार देखा जाता है कि वाहन मालिक कोई दूसरा, वाहन चालक कोई और होता है, अगर वैध कागजात न हो तो वाहन मालिक को नुकसान होता है।

एक समृद्ध व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को न्याय पाने के यदि वे चाहे तो निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। शिविर को तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पिता की सम्पत्ति में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है और यह अधिकार उन्हें लेना चाहिए अक्सर देखने में आता है कि पहले तो महिलाएं लिखकर दे देती हैं कि भाई के नाम में किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बाद में कुछ विवाद होने पर न्यायालय का रास्ता अख्तियार करती हैं तब तक बहुत विलम्ब हो जाता है।

प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से सभी के परिजनों को चार लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कानून से शासित होते हैं उनको अधिकार भी जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, महिलाओं को कानून में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं उन्हें जानकारी होनी चाहिये।

इस अवसर पर न्यायाधीश बी आर साहू, तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी लोनिवि राकेश द्विवेदी, पैनल लायर अधिवक्ता गिरधर जायसवाल, सरपंच ग्राम पंचायत हरेठी तुलेश जायसवाल, दीन दयाल शर्मा, रणजीत सिदार, विकास विश्वकर्मा, नंदकिशोर सोनवानी सहित बड़ी संख्या में रोजगार गारंटी में काम कर रही महिलाओं एवं पुरुषों की उपस्थिति रही, कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ने किया।



