महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये – डॉ ममता भोजवानी

सक्ती –किसी स्त्री को तंग करना उससे या उसके नातेदारों से संपत्ति की मांग करने के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है उक्त विचार सद्भावना भवन मालखरौदा में 04/12/2022 को सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर/जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति मालखरौदा में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आयोजित कार्यक्रम में श्री खिलावन राम रिगरी विशेष न्यायाधीश जांजगीर ने व्यक्त की।

डॉ. ममता भोजवानी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सक्ती ने कहा कि महिलाओं के सम्बंध में उनके हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाये गये है जिसका ज्ञान सबको होना चाहिये वाहन चलाते समय मोटर यान अधिनियम का पालन हो।
श्री गितेश कुमार कौशिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा ने प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे योजना के विषय में जानकारी दी साथ ही रजत कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 मालखरौदा ने महिलाओं के विधिक अधिकार के सम्बंध में जानकारी प्रदान किया।
इस अवसर पर श्रीमती बिसाहिल तहसीलदार अड़भार, श्रीमती अड़िमा मिश्रा परियोजना अधिकारी, सुश्री नीलम ध्रुव चिकित्सा अधिकारी उप स्वाथ्य केन्द्र मालखरौदा उपस्थित रहे जिनके द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र एवं निर्धारित विषय अनुसार वक्तव्य दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही।

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क्या सक्ती जिला अपनी आशानुरूप जिला स्तर का स्वरूप प्राप्त कर रहा है ??

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