पुरानी पेंशन लागू नहीं करने का आदेश जारी , प्रदेश के समस्त शिक्षकों में रोष : नारायण देवांगन
छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ओपी बघेल, बिलासपुर संभागाध्यक्ष बसंत जायसवाल व शैक्षणिक जिला सक्ती के जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद देवांगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी संवर्ग के शिक्षकों को संविलियन से पूर्व सेवा का लाभ से वंचित करने हेतु पुरानी पेंशन नही दिए जाने का आदेश जारी किया गया है, इस आदेश से यह स्पष्ट है कि संविलियन किये गए एल.बी. संवर्ग के समस्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलने वाले लाभ से वंचित करने के लिए, शासन द्वारा छल किया जा रहा है। यह सभी शिक्षकों के लिए अति पीड़ादायक है। श्री बघेल ने कहा है कि इस आदेश से सरकार की शिक्षक विरोधी नीति का पता चलता है उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध सामूहिक आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद देवांगन ने कहा कि प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों के संयुक्त प्रयास से प्रदेश की पूर्व सरकार ने संविलियन का नियम बनाया, और अब प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा सम्पूर्ण संविलयन करने के बाद शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त हो गयी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व् क्रमोन्नति देने का उल्लेख है, इसे दरकिनार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन लागू नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया है इससे प्रदेश के समस्त शिक्षकों में रोष व्याप्त है।



