केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र , दिए जरुरी निर्देश ,सामानों और लोगों की आवाजाही पर न लगाएं रोक

 

 

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के भीतर या बाहर होने वाले परिवहर पर रोक लगाए जाने से केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है. केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जारी पत्र में परिवहन पर रोक लगाए जाने को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया है।

 

 

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र में राज्यों को व्यक्तियों या फिर ट्रकों के आवागमन पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश मानने को कहा गया है. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

 

 

गृह मंत्रालय ने पत्र के जरिए कहा कि किसी भी नागरिक को प्रदेश के भीतर एवं बाहर आने जाने से नहीं रोका जा सकता. यही बात राज्य के अंदर और बाहर होने वाले वस्तुओं के परिवहन पर भी लागू होती है. उन्होंने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, जिसका आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में इस तरह का प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान है ।

 

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