देशी मदिरा में मिलावट की शिकायत पर छापेमार कार्यवाही, 23 दोषी कर्मचारियों को किया सेवामुक्त
बिलासपुर: (ब्यूरो न्यूज़) कलेक्टर बिलासपुर डॉक्टर सारांश मित्तर के निर्देशन, उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर एवं सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर श्री टीपी भूसा खरे के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षकों की टीम द्वारा जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का आकस्मिक रूप से सघन जांच किया गया। जिले में सी एस एम सी एल द्वारा संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है ।उक्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मदिरा विक्रय एवं दुकान प्रबंधन हेतु मुख्य विक्रयकर्ता , विक्रयकर्ता एवं बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है । आबकारी टीम द्वारा मदिरा में मिलावट तथा मदिरा स्कन्ध की बोतलों की सुरक्षा ढक्कन से छेड़छाड़ की शिकायत एवं सूचना आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई है, कार्यवाही में मिलावटकर्ता कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ कर आबकारी अधिनियम के नवीन संशोधित प्रावधानों के तहत प्रकरण कायम किया गया है। देशी मदिरा दुकान सकरी में मुख्य विक्रयकर्ता द्वारा मदिरा में मिलावट करने हेतु भारी मात्रा में खाली शीशियों एवं साबुत ढक्कन संग्रहित कर के रखा गया था।

(फाईल फोटो)
उक्त कर्मचारी द्वारा दुकान के अन्य कर्मचारियों के सहयोग से मदिरा में पानी मिलावट किया जा रहा था । देशी मदिरा दुकान गनियारी में कर्मचारियों द्वारा मदिरा में पानी मिलावट की शिकायत के आधार पर आकस्मिक जांच करने पर दुकान में पदस्थ चार कर्मचारियों द्वारा मदिरा में पानी मिलावट की घटना प्रकाश में आई। उक्त दुकान के एक कर्मचारी द्वारा चार पेटी मदिरा को मिलावट बाद विक्रय करने हेतु अपने रिहायसी मकान में इकट्ठा करके रखा गया था जिसके विरुद्ध मिलावट एवं अधिक मात्रा में मदिरा के अवैध धारण का गैर जमानती प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कराया गया है। दुकान के समस्त कर्मचारियों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर सभी के विरुद्ध मिलावट का प्रकरण कायम किया गया है । इसी प्रकार देशी मदिरा दुकान जयराम नगर में मुख्य विक्रयकर्ता एवं अन्य दो विक्रेताओं के द्वारा दुकान के गोदाम में छिपकर मदिरा में पानी मिलावट किया जा रहा था। आकस्मिक छापामार कार्रवाई से कर्मचारियों से सूजा, पेचकस ,मदिरा भरने हेतु खाली शीशियाँ साबूत ढक्कन एवं मिलावट करने हेतु पानी की बोतलें जब्त कर प्रकरण कायम किया गया है। देशी मदिरा दुकान मोपका में परिसर के एक कक्ष से मदिरा की शीशीयों का ढक्कन खोल कर पानी मिलाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर विक्रयकर्ता को मिलावटी मदिरा के साथ पकड़ा गया। देशी मदिरा दुकान मस्तूरी में मदिरा में पानी मिलावट की घटना प्रकाश में आई है । उपरोक्त सभी देशी मदिरा दुकानों के मुख्यविक्रयकर्ता की मदिरा में पानी मिलावट की घटना में संलिप्तता प्रमाणित होने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथा संशोधित)की धारा 38 (ए)39 (बी),(सी)एवं सामान्य लायसेंस शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण कायम किया गया है मदिरा में पानी मिलावट की गंभीर घटना में संलिप्त कुल 23 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त आबकारी जिला बिलासपुर द्वारा समस्त मैदानी अमले को दुकानों में अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु सतत गश्त एवं आकस्मिक छापेमारी हेतु निर्देशित किया गया है।

सतविंदर सिंह अरोरा , ब्यूरो प्रमुख बिलासपुर



