कंटेनमेंट परिवारों के घूमते पाए जाने पर होगी महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही ,, संक्रमण फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा -एसडीओपी पटेल

खरसिया: कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के परिवारिक सदस्य बिना जांच रिपोर्ट के लापरवाही पूर्वक बाजार में घूमते पाए जाने पर तथा कंटेनमेंट जोन के तहत निर्धारित नियमावली के उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के संकेत एसडीओपी पीताम्बर पटेल ने दिए हैं।

बता दें कि नगर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं आम लोगों के अलावा प्रतिबंधित परिवारों की भी लापरवाहियां देखी जा रही हैं। कंटेनमेंट परिवार के सदस्य पिछले दरवाजे से निकलकर बाजार में घूमते देखे जा रहे हैं। ऐसे में रायगढ़ जिले का हॉटस्पॉट बने खरसिया में संक्रमण का अंदेशा इस कदर हो गया है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमित ना हो जाए। ऐसे में एसडीओपी पटेल ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि महामारी के तहत निर्धारित नियमावली के उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी, साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

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